Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025: जैसा की हम सब जानते है की हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। इसलिए आज भी हमारे देश में कई किसान अभी भी पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता सीमित हो जाती है।
सरकार किसानों की मदद के लिए हर साल नई योजनाएं लाती है, जिनका उद्देश्य खेती को आधुनिक, सुलभ और लाभकारी बनाना होता है। इसी क्रम में “कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025” की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत किसान भाई खेती के लिए जरूरी आधुनिक यंत्रों पर सरकार से 50% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।तो आइए जानते है इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक।
क्या है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना?
यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर चलाई जाती है, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पावर टिलर आदि जैसे आधुनिक उपकरण कम कीमत पर मुहैया कराए जाते हैं। इससे किसान मेहनत कम करके ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इससे खेती करना अधिक कुशल होता है। इस योजना के तहत सरकार उपकरण खरीदने के लिए 50% अनुदान दे रही है । इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को किफायती दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ती है और उनके श्रम की लागत कम होती है।
लाभ
- खेती को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना
- आधुनिक यंत्रों से खेती में समय और मेहनत की बचत
- अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र में से किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र आप खरीद सकते हैं।
- इन यंत्रो को खरीदने के लिए सरकार आपको 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है।
किन यंत्रो पर सब्सिडी मिलेगी?
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। ये यंत्र किसानों की खेती की दक्षता को बढ़ाने और उत्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए होते हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है:
- ट्रेक्टर
- रोटोवेक्टर
- थ्रेसर
- रीपर
- सीड कम फ़र्टिलाइज़र
- डिस्कहेरो
- कल्टीवेटर, जैसे उपकरण शामिल है
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- खेत की जमाबंदी की नकल
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पास बुक
- मोबाइल नंबर
- सिंचाई यंत्र के लिए बिजली बिल
- ट्रेक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र
- कृषि यंत्रो का कोटेशन
पात्रता
- आवेदक व्यक्ति किसान होना चाहिए।
- किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ट्रेक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र के लिए ट्रेक्टर के सम्पूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए प्राथमिकता के आधार पर पात्र हैं।
- आवेदन करने वाले किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।
- वेबसाइट को लॉगिन करे।
- इसके बाद यंत्र का चयन करे और अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही से दर्ज करे।
- इसके बाद में आप आवेदन सबमिट कर दे।
- इसके बाद में आपको कृषि यंत्र पर सब्सिडी की राशि मिल जाएगी।
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