Mukhyamantri kanyadan Scheme 2024: राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक मदद का लाभ उठाएं, जाने आवेदन प्रक्रिया 

Mukhyamantri kanyadan Scheme 2024: राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैऔर ये राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी जाती है। 

आपको बता दे की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे 2020 में बदल दिया गया। इस योजना में सरकार की ओर से हथलेवा राशि के रूप में 31 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं, 10 वीं पास कन्या को हथलेवा राशि के अलावा 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।यानी 10वीं पास कन्या को सरकार द्वारा कुल 41,000 रूपये दिए जाते है। इसी तरह स्नान्तक पास महिला को 31,000 रूपये के अलावा 20,000 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते है, जिससे कुल राशि 51,000 रूपये हो जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है की शिक्षित महिलाओ को अपने आने वाले भविष्य के लिए सशक्त बनाया जा सके। 

अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो, आज इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े। आज आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।

मुख्य उद्देश्य 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है यह योजना सुनिश्चित करती है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।यह योजना न केवल उनकी आर्थिक परेशानियों को कम करती है, बल्कि लड़कियों की शादी को सरल और सम्मानजनक बनाती है।

सहायता राशि 

इस योजना के माध्यम से सरकार पात्र महिलाओ को शादी के वक्त 31,000 रूपये से लेकर 51,000 रूपये तक आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। लेकिन ये सहायता राशि सभी श्रेणियों को अलग-अलग दी जाती है, जो निम्नलिखित है:

  • 18 वर्ष की कन्या: जो कन्याए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर शादी कर रही हो, उस कन्या को 31,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन ये लाभ केवल उस परिवार को ही मिलेगा जिनके घर में केवल 2 बेटिया हो।
  • 10 वीं कक्षा पास कन्या: जिस कन्या ने 10वीं कक्षा पास कर ली है और विवाह की उम्र पूर्ण कर ली हो,  तो उस कन्या को 31,000 रुपये की मूल राशि के अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है।  
  • स्नान्तक पास महिला: जिन महिलाओ ने स्नान्तक पास कर रखी हो, उन्हें 31,000 रूपये के साथ में अतिरिक्त 20,000 रूपये प्रदान किए जाएंगे।

पात्रता 

  • आवेदक महिला राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में अधिकतम 2 बेटिया ही होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए  बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और EWS वर्ग आवेदन कर सकते है।

आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • बीपीएल कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • बैंक का विवरण 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • विवाह प्रमाण पत्र 
  • पास पोर्ट साइज्ड फोटो
  • मोबाइल नंबर 
  • ईमेल आईडी 

आवेदन प्रक्रिया 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1.ऑनलाइन माध्यम से आवेदन 

  • राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (RajSSO) पर जाकर लॉगिन करें।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको सही से आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • वर और वधू की सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • ओटीपी या फिंगरप्रिंट से वेरिफाई करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दे। 

ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करे:

  • किसी भी नजदीकी के ई- मित्र सेवा केंद्र पर जाए और आवेदन पत्र मांगे।
  • अब आवेदन पत्र में माँगी गई सभी जानकारी सही से भर दे।
  • अब आपको आवश्यक दस्तावजो को आवेदन फॉर्म के साथ में सलंग कर दे।
  • आवेदन फॉर्म को ई-मित्र के संचालन के पास जमा करा दे।
  • फॉर्म को जमा करने के बाद रेफेरेंस नंबर दिया जाएगा, जीसी सहायता से आप आवेदन की स्थिति को कभी भी कही से जाँच सकते है।

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