Rajasthan Kanyadan Yojana 2025: राजस्थान सरकार की शानदार पहल, कन्यादान योजना के तहत बेटियों के भविष्य को मिलेगी मजबूती

Rajasthan Kanyadan Yojana 2025: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025” शुरू की हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है।इस योजना के तहत, राज्य की बेटियों को उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह कदम राज्य में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और उनकी शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो, इस लेख को अंत तक अवश्य देखे, आज आपको इस योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।

योजना का विवरण 

योजना विवरण 
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025
विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग 
उद्देश्य महिलाओ को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना 
लाभार्थी राजस्तःन की आर्थिक रुपे से कमजोर महिलाओ को 
राज्य राजस्थान 
आवेदन मोड ऑनलाइन माध्यम से 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग देना और बेटियों की शादी से जुड़ी आर्थिक समस्याओं को हल करना है। इसके साथ ही यह बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आर्थिक मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।इस योजना के माध्यम से 51000 तक की सहायता की जाएगी।  राजस्थान कन्यादान योजना 2025 का लाभ अब परिवार की प्रथम दो कन्या संतानों के विवाह पर दी जाएगी इस योजना का लाभ उन लड़कियों या परिवार को मिलेगा जो राजस्थान का मूल निवासी है योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, आवेदन करने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज यह सभी जानकारी नीचे बताई गई है।

पात्रता 

कन्यादान योजना 2025 का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं।

  • आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर (गरीबी रेखा के नीचे – बीपीएल कार्डधारक) होना चाहिए।
  • लड़की की उम्र शादी के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल प्रथम दो बेटी की शादी के लिए दिया जाएगा।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ उन उन विधवा महिलाओ की पुत्री को मिलेगा, जो विवाह करना चाहती है। 

आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड 
  • BPL कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • परिवार का जन आधार कार्ड 
  • विवाह प्रमाण पत्र 
  • वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र 
  • शैक्षणिक मार्कशीट 
  • विवाह योग्य पात्र कन्याओ के विवाह हेतु, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र 

आवेदन प्रक्रिया 

राजस्थान सरकार ने योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएं।
  • “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” या “शादी सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें। 
  • आवेदक का नाम, बेटी का नाम, आयु, माता-पिता की आय, शादी की तारीख, और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और शादी का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • फॉर्म को भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  • वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति (Status) का ट्रैक रख सकते हैं।

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