Ambedkar Awas Yojana 2025: अपना खुद का पक्का घर होना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन पुराने घरों की मरम्मत (Repair) कराना अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को उनके आशियाने को सुरक्षित और सुंदर बनाने में मदद करती है।
इस योजना के माध्यम से उन लोगो को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपना मकान का निर्माण किए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक हो चुका है और उनके मकान को मरम्मत करने की आवश्यकता है तो सरकार उन लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹80,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।आपको बता दे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आज आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी।
योजना का मुख्य विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | डॉ. बी.आर. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2026 |
| विभाग का नाम | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, हरियाणा |
| योजना का प्रकार | आवास मरम्मत/नवीनीकरण सहायता योजना |
| राज्य सरकार | हरयाणा राज्य सरकार द्वारा |
| योजना का प्रारंभ | 20 अगस्त, 2021 |
| आर्थिक सहायता | 80,000₹ |
| लाभार्थी | SC?ST/BPL कार्ड धारक (किसी भी जाति से) |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन माध्यम से |
| आवेदन शुल्क | 10 रूपये |
| भुगतान राशि का माध्यम | सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट |
| आधिकारिक वेबसाइट | haryanascbc.gov.in |
आंबेडकर आवास योजना
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना है जो 20 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।इस योजान के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आपको बता दे की पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ आवेदन के 1 महीने के भीतर मिल जाता है।इसलिए अगर आप भी अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते है तो जल्दी-से जल्द इस योजना के लिए आवेदन करे।
पात्रता
- आवेदाज व्यक्ति हरयाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एससी, एसटी, BPL कार्ड धारक होना चाहिए।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक का मकान को मरम्मत की जरूरत होनी चाहिए।
- मकान का निर्माण किए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक होने चाहिए।
- आवेदक ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी विभाग से मरम्मत/निर्माण के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया हो
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास
- बैंक पासबुक
- मकान का दस्तावेज
- मकान की फोटो
- मरम्मत में लगी अनुमानित राशि का विवरण
- BPL राशन कार्ड
लाभ राशि
पहले इस योजना के तहत ₹50,000 की राशि दी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर अब ₹80,000 कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकलवा दे।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी, ध्यान आपका द्वारा दी गई जानकारी सही होनी चाहिए ।
- आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दे।
- इसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म का सत्यापन करवाना होगा (सरपंच/ पटवारी/ BDO)।
- अब अपने किसी भी नजदीकी के CSC सेंटर जाना होगा।
- आवेदन शुल्क 10₹ का भुगतान कर दे।
- अब आवेदन शुल्क की रसीद प्राप्त करे और उसे सुरक्षित रख दे।
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