Rajasthan NFSA Update 2025: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने NFSA के तहत आने वाले अपात्र लोगों को अपने दस्तावेजों की स्थिति सुधारने और सत्यापन कराने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का अंतिम मौका दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी 2025 तक अपात्र लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों की जांच करवानी होगी और यदि उनके नाम योजना में गलती से शामिल हो गए हैं तो उन्हें योजना से हटाने का आग्रह करना होगा। यह सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि केवल सही व्यक्ति ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
सरकार द्वारा इस योजना से स्वेछा से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है “गिवअप अभियान”। अगर आप भी इस योजना केलिए अपात्र है और इस योजान से अपना नाम हटाना चाहते है और आपको इसकी प्रक्रिया नही पता है, तो आज आपको इस लेख के माध्यम से इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आइए, विस्तार से जानते है, इस प्रक्रिया के बारे में।
अपात्रता के लिए मापदंड क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से कम होती है। हालांकि, कई लोग ऐसे हैं जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से अपात्र व्यक्ति अपना नाम राशन कार्ड से हटा सकता है। इस योजना के माध्यम से अपात्र परिवार निम्नलिखित हो सकते है:
- परिवार में से कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में हो या अर्द्ध सरकारी नौकरी में हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक हो।
- परिवार में किसी भी सदी के पास में चार पहिया वाहन हो।
लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया
सरकार ने अपात्र लोगो को अपना नाम हटाने के लिए अभियान शुरू किया है “गिवअप अभियान”। इसके लिए आपाको राशन की दुकान पर स्व घोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा करवाना होगा। जिन लोगो ने अपना नाम नही हटाया है, उन लोगो के खिलाफ 31 जनवरी के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेदार स्वयं व्यक्ति होगा।
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